28 प्रतिशत GST स्लैब में आ सकता है Petrol-Diesel, तो सस्ता हो जाएगा पेट्रोल!

जयपुर। पेट्रोल-डीजल को GST के तहत लाने की चौतरफा मांग के बीच केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि Petrol-Diesel को जीएसटी के दायरे में लाया गया तो 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब के साथ राज्य इस पर वैट भी लगा सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जीएसटी और वैट लगने से पेट्रोल-डीजल के दाम मौजूदा दरों से ज्यादा न हो पाएं।

वर्तमान व्यवस्था की तरह होगा नया ढांचा यह नया कर ढांचा भी वर्तमान व्यवस्था की तरह होगा। जीएसटी क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारी ने कहा, पेट्रोल-डीजल पर दुनिया में कहीं भी केवल GST नहीं लगता। भारत में भी जीएसटी के साथ वैट लगाया जाएगा। लिहाजा, पेट्रोल-डीजल के मामले में रास्ता यही है कि 28 फीसदी की उच्चतम दर के साथ जीएसटी लगाया जाए और इसके साथ ही राज्यों को भी वैट लगाने दिया जाए।

मौजूदा समय में केंद्र 1 लीटर पेट्रोल पर 19.48 रुपये और डीजल पर 15.33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल रहा है। इसके ऊपर राज्य वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लगाते हैं, जो अंडमान निकोबार में सबसे कम 6 फीसदी (सेल्स टैक्स) है और मुंबई में पेट्रोल पर सर्वाधिक 39.12 फीसदी है। तेलंगाना डीजल पर सर्वाधिक 26 फीसदी वैट वसूल कर रहा है। दिल्ली में पेट्रोल पर 27 फीसदी और डीजल पर 17.24 फीसदी वैट है। पेट्रोल पर कुल 45-50 फीसदी और डीजल पर 5-40 फीसदी टैक्स लगता है।

अधिकारी ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर अभी सर्वाधिक टैक्स दर से अधिक वसूली हो रही है और यदि इस पर केवल 28 फीसदी जीएसटी लगता है तो केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के तहत लाए जाने का समय राजनीतिक स्तर पर तय होगा, केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यह फैसला करेंगी।

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