नीट मामले में विद्यार्थियों की बड़ी जीत, परीक्षा का मौका मिला
कोटा. सीबीएसई की ओर से नेशनल इलेजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) नोटिफि केशन में कुछ विशेष विद्यार्थियों को परीक्षा से वंचित रखने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रारंभिक फैसले में सभी आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को उनके वर्गानुसार वैकल्पिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस निर्णय के बाद देशभर में नीट की तैयारी कर रहे करीब 25 हजार विद्यार्थियों को राहत मिली है।
अधिवक्ता अमित कुमार, अर्चना पाठक दवे, मनीष शर्मा व प्रकाश झा ने बताया कि गुरुवार को सभी पक्षकारों की बहस पूरी होने बाद कोर्ट ने अपने अंतिम फैसला सुरक्षित रखा। साथ ही विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करते हुए सीबीएसई व एमसीआई को सभी वंचित विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए। इन विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र जारी करने के लिए भी कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा की तैयारी की और आवेदन किया है, उन्हें वैकल्पिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जा रही है। इस मामले की सुनवाई परीक्षा के परिणाम आने से पहले पूरी कर ली जाएगी। अंतिम निर्णय के आधार पर जो पात्र होगा, वही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकेगा। यह निर्णय आने के बाद कोटा में नीट की तैयारी कर रहे सैकड़ों प्रभावित विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे।
गौरतलब है कि सीबीएसई के नोटिफि केशन के अनुसार, ओपन स्कूल के छात्र, अतिरिक्त विषय के तौर पर जीवविज्ञान का चयन करने वाले छात्र, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी करने में दो वर्ष से अधिक का समय लेने वाले छात्र इस परीक्षा के लिए आवेदन नहीं दे सकते थे। इस मामले में न्यायालय ने विद्यार्थियों को परीक्षा में आवेदन की छूट दी थी और अब परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान कर दी है।
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