राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 को लेकर हाईकोर्ट ने दिए ये आदेश, अब सिर्फ इनका ही होगा चयन
प्रदेश में सरकारी नौकरियों को लेकर बड़ी खबर है। राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 को लेकर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने ये आदेश सोमवार को जारी किए जिनमें राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में केवल उसी परीक्षार्थी का चयन होगा जिसके पास समान विषय होगा।
आपको बता दें कि कोर्ट ने ये आदेश मनीष बोहरा की याचिका पर दिया है। जिसमें साफ़ तौर पर बताया है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन होगा जो समान विषय में पास हुआ हो। उसके पास स्नातक, बीएड और रीट में समान एक जैसे विषय रहें हो। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2017 में जस्टिस एमएन भंडारी की खंडपीठ ने राजस्थान सरकार को यह आदेश दिया है।
गौरतलब है की कोर्ट ने इसी महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017 को लेकर निर्देश जारी किए थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए थे की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2017(LEVEL 2 ) में विज्ञान और गणित विषय में 900 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में दोनों विषयों की मेरिट सूची अलग-अलग बनेगी और इनकी नियुक्ति भी अलग-अलग ही विषयों के अनुसार ही होगी।
यहां देखें अब तक के सरकारी पदों पर नौकरियां
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