ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन 8 मार्च तक,

ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन 8 मार्च तक,
निम्बाहेड़ा, 27 फरवरी
(एस एच पी एस न्यूज़)
राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों की स्थाई वरियता सूची में अतिरिक्त प्राप्त पात्र परिवारों की पहचान कर शामिल किए जाने के क्रम में आवासहिन, कच्चा आवास एवं जिनके नाम योजना के वरियता सूची में शामिल नही है, ऐसे पात्र परिवारों से लिखित आवेदन 8 मार्च तक सम्बंधित ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रस्तुत करने का कार्यक्रम जारी किया गया है।
बीडीओ भंवरलाल विश्नोई ने बताया कि उक्त आवास योजना में आश्रय विहिन परिवार, बेसहारा व भीक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला ढोने वाले, आदीम जनजातिय समुह व वैद्यानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदुरों के परिवारों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। उक्त पात्रता रखने वाले अपने लिखित आवेदन 8 मार्च तक संबंधित ग्राम पंचायत में प्रस्तुत कर सकेंगे।
बीडीओ विश्नोई ने बताया कि उक्त योजना में जिन परिवारों के पास बाईक, तिपहिया, चैपहिया वाहन, मछली की नाव, मेकेनाईज्ड तिपहिया, चैपहिया वाहन, कृषि उपकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट सीमा के साथ 50 हजार रूपए या उससे अधिक होने, परिवार के किसी सदस्य के सरकारी कर्मचारी होने, परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ पंजीकृत होने, परिवार के किसी भी सदस्य की आय अधिकतम 10 हजार होने, इनकम टेक्स व व्यवसायिक कर देने, स्वयं का रेफ्रिजरेटर, लेण्ड लाईन टेलीफोन होने, 2.5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण होने, 5 एकड या अधिक सिंचित भूमि के लिए दो या अधिक फसल लेने एवं 7.5 एकड भूमि या इससे अधिक व 1 सिंचाई उपकरण होने पर उक्त आवास योजना में ऐसे परिवारों को शामिल नही किया जाएगा।
उन्होने बताया कि 8 मार्च तक प्राप्त होने वाले आवेदनों का 9,10,11 मार्च को विभिन्न पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भौतिक सत्यापन कर पात्र व्यक्तियों को स्थाई वरियता सूची में शामिल किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ विश्नोई ने बताया कि उक्त आवास योजना के लिए जिन परिवारों ने पूर्व में अपने आवेदन अथवा अपील प्रस्तुत कर रखी है, ऐसे परिवारों को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नही है। पूर्व में प्राप्त आवेदन व अपील सर्वे के लिए संबधित ग्राम पंचायतों को प्रेषित कर दिशा निर्देश दिए गए है।

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